
गोपेश्वर/चमोली। ढाई साल पहले शादी करने के बाद शिवलाल ने मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर दिया था। तब से लेकर वह लगातार तहसील के चक्कर लगाता रहा लेकिन उसे करीब ढाई साल तक प्रमाणपत्र नहीं मिला। ये मामला जब डीएम तक पहुंचा तो तत्काल प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया। यहां चौंकाने वाली बात ये है कि इस प्रमाणपत्र पर आवेदन के पांच दिन बाद की तारीख अंकित है। ऐसे में सवाल यह है कि जब प्रमाणपत्र बन गया था तो शिवलाल को ढाई साल तक क्यों नहीं दिया गया? और उससे बार-बार तहसील के चक्कर क्यों लगवाए गए।
उत्तराखंड के चमोली तहसील के गांव सेमडुंग्रा के शिवलाल पुत्र मुरखल्या लाल का विवाह 30 जून 2020 को हुआ। इसके तुरंत बाद चार जुलाई 2020 को ही मैरिज सर्टिफिकेट के लिए स्थानीय रजिस्ट्रार ऑफिस में आवेदन कर दिया था। तबसे वे लगातार तहसील के काट रहे थे लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी। प्रमाणपत्र न मिलने की वजह से वे अपनी पत्नी के साथ न तो वे ज्वाइंट खाता खुल पाए और न ही बीमा योजना का लाभ ले पाए।
शिवलाल ने बताया कि शादी के कार्ड समेत सभी जरूरी दस्तावेज उन्होंने आवेदन के साथ जमा कराए थे। चारों तरफ से थक हार कर शिवलाल ने बीते जुलाई महीने में हुए जनता दरबार में जिलाधिकारी के समक्ष गुहार लगाई। इसके बाद जब डीएम ने इसकी जांच के लिए चमोली तहसीलदार को निर्देशित किया। शिवलाल ने बताया कि तहसीलदार ने बयान दर्ज करने के लिए उन्हें दो नवंबर को तहसील में बुलाया।
उन्होंने बताया कि वे बयान दर्ज करवाने के लिए तहसीलदार कार्यालय में जा ही रहे थे कि रजिस्ट्रार कार्यालय से उनके पास बुलावा आ गया और प्रमाणपत्र उन्हें सौंप दिया गया। हालांकि, इस पर नौ जुलाई 2020 की तारीख दर्ज है। चमोली तहसील के रजिस्टार लक्ष्मण सिंह बोरा ने बताया कि हमारी तरफ से कोई लापरवाही नहीं की गई। विवाह पंजीकरण एक ही दिन में हो जाता है, लेकिन शिवलाल की तरफ से आवेदन के साथ शादी का कार्ड संलग्न नहीं किया गया था न ही उसकी ओर से प्रमाणपत्र के बारे में कोई जानकारी ली गई। उन्होंने कहा कि संबंधित ग्राम प्रधान को भी इस बारे में सूचना दी गई थी।
रजिस्ट्रार का कहना है कि शिवलाल के दस्तावेज अधूरे थे। ऐसे में नियमानुसार उसका प्रमाणपत्र जारी ही नहीं हो सकता। उधर शिवलाल को दिए गए प्रमाणपत्र पर करीब ढाई साल पहले की तारीख दर्ज है। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि अधूरे दस्तावेजों के बावजूद प्रमाणपत्र कैसे बन गया था।
विवाह पंजीकरण के लिए ये दस्तावेज जरूरी
- वर-वधू का आधार कार्ड, आयु प्रमाणपत्र
- शादी के समय की तस्वीर, निमंत्रणपत्र
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- शादी के समय मौजूद दो गवाह
- विदेश में शादी की स्थिति में एंबेसी की ओर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तथा आवासीय प्रमाणपत्र।