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बदल गया ट्रैफिक का नियम, अब रूल तोड़ना पड़ेगा भारी,नए बदलाव |

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बदल गया ट्रैफिक का नियम

परिवहन मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर ट्रैफिक के नए नियम के बारे में जानकारी दी है। नए नियम के तहत अब ट्रैफिक रूल तोड़ने पर 15 दिनों के भीतर ही चालान भेज दिया जाएगा। चालान के निपटान तक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखाना होगा। इस बारे में परिवहन मंत्रालय के ओर से अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और सड़क सुरक्षा के प्रवर्तन के लिए संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत एक अधिसूचना जारी की है। वहीं मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है और लिखा है कि ट्रैफिक नियमों का उल्लघंन करने पर 15 दिनों के भीतर इसकी नोटिस संबंधित व्यक्ति के पास भेजी जाएगी।

इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंस का इस्तेमाल

वहीं नए नियम के मुताबिक अब ट्रैफिक नियमों का पालन करवाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे स्पीड कैच करने वाले कैमरे, CCTV कैमरा, स्पीड गन, कैमरा, मोटर के डैशबोर्ड पर लगाने वाला कैमरा, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट आदि। इतना ही नहीं अब चालान जारी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंफोर्समेंट डिवाइस का इस्तेमाल किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के शरीर पर कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों में की गई रिकॉर्डिंग का इस्तमाल शिकायतों के निपटारे के दौरान होगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली समेत देश के 132 शहरों की सड़को और हाईवे जंक्शनों पर डिजिटल उपकरणों को लगाया जाएगा।

 

 

 

 

 

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