Delhi High Court ने खारिज की अरविंद केजरीवाल को असाधारण जमानत देने की मांग वाली PIL

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री  मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को असाधारण जमानत देने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 75,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल के लिए असाधारण अंतरिम जमानत की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने इसे खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 75,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आपको वीटो पावर कैसे मिलती है? क्या आप संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं? कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल कोर्ट के आदेश के आधार पर न्यायिक हिरासत में हैं।  

दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश पारित करते हुए कहा कि कोर्ट उच्च पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ शुरू किए गए लंबित आपराधिक मामले में असाधारण अंतरिम जमानत नहीं दे सकती। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक आदेश के आधार पर कोई हिरासत में है। बताते चलें कि इस मामले में गत 21 मार्च को ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। इस समय वह न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं।

वहीँ आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने आज फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। आतिशी ने कहा कि बीजेपी की ईडी और जेल प्रशासन ने कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को एम्स के डॉक्टर को दिखाने की बात कही, जो कि एकदम झूठ है। उन्होंने कहा कि ईडी और जेल प्रशासन ने कोर्ट में केजरीवाल को किसी डायबिटिज स्पेशलिस्ट को नहीं दिखाया। 

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