
Prabhat Vaibhav,Digital Desk : 15 अगस्त से पूरे देश में वार्षिक फास्टैग पास लागू हो जाएगा। लेकिन आप 15 अगस्त से पहले भी वार्षिक फास्टैग पास खरीद सकते हैं। जानिए प्रक्रिया। भारत में वाहन चलाने वाले सभी वाहन चालकों को एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए टोल टैक्स देना पड़ता है। इसके लिए टोल प्लाजा बनाए गए हैं। जहाँ लोग फास्टट्रैक के ज़रिए टोल टैक्स देते हैं। लेकिन अब लोगों के लिए टोल टैक्स देना आसान हो जाएगा।

कुछ समय पहले केंद्रीय परिवहन एवं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी थी कि जल्द ही पूरे देश में वार्षिक फास्टैग पास लागू किया जाएगा। जिससे यह पास साल में एक बार बनवाना होगा और पूरे साल यात्रा मुफ़्त रहेगी। 15 अगस्त से पूरे देश में वार्षिक FASTag पास लागू हो जाएगा। आपको बता दें कि यह सभी के लिए अनिवार्य नहीं होगा। लेकिन हाईवे पर ज़्यादा सफ़र करने वालों के लिए यह काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आप भी इन्हीं लोगों में से हैं, तो वार्षिक FASTag पास ज़रूर बनवा लें।
फास्टैग वार्षिक पास प्राप्त करने की प्रक्रिया बेहद आसान है। इसके लिए आप सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप हाईवे यात्रा ऐप या NHAI की वेबसाइट के ज़रिए इसकी बुकिंग कर सकते हैं। आप वहाँ दिए गए लिंक से 15 अगस्त से पहले प्री-बुकिंग कर सकते हैं। और 15 अगस्त के बाद आप इसी लिंक पर जाकर UPI, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भुगतान करके इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। और फिर आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र, पहचान पत्र और सक्रिय FASTag खाते की जानकारी देनी होगी। एक बार वार्षिक पास सक्रिय हो जाने पर, आपको अपनी यात्रा के दौरान प्रत्येक टोल प्लाजा पर अलग से भुगतान नहीं करना पड़ेगा। यह पास आपके फास्टैग खाते से जुड़ा होता है और एक निश्चित अवधि के लिए वैध रहता है। एक वर्ष पूरा होने के बाद, इसे फिर से नवीनीकृत करना होगा।
इसके बारे में एक ज़रूरी बात बता दें, यह सिर्फ़ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के अंतर्गत आने वाले हाईवे और एक्सप्रेसवे पर ही लागू होगा। यानी अगर आप दिल्ली से यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते आगरा जा रहे हैं, तो वहाँ सालाना FASTag पास मान्य नहीं होगा।