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Prabhat Vaibhav,Digital Desk : न्याय में देरी और पुलिस की लापरवाही पर पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया है। एक महिला की लूट और हत्या के मामले में पुलिस की ढिलाई देख कोर्ट बेहद नाराज़ हुआ है। हाईकोर्ट ने सीधे शब्दों में कहा कि एक महिला की हत्या जैसे गंभीर मामले में पुलिस का यह रवैया हैरान करने वाला है और इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मामला एक महिला की लूटपाट और हत्या से जुड़ा है, जिसमें पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठे हैं। हाईकोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि पुलिस ने अब तक न तो आरोपियों को पकड़ा है और न ही लूटे गए सामान को वापस ला पाई है। इससे भी बढ़कर, पुलिस ने पीड़ित परिवार को यह बताने की ज़हमत तक नहीं उठाई कि इस संवेदनशील मामले में क्या प्रगति हुई है।
हाईकोर्ट ने पुलिस की इस उदासीनता को बेहद गंभीर माना और स्पष्ट किया कि एक महिला की हत्या जैसे जघन्य अपराध में ऐसी लापरवाही स्वीकार्य नहीं है। कोर्ट ने तुरंत सख्त कदम उठाते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) से पूरे मामले पर जवाब तलब किया है और जांच अधिकारी को भी व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाज़िर होने का आदेश दिया है।
यह कड़ा आदेश जस्टिस मंजरी नेहरू कौल की बेंच ने पीड़ित महिला की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिकाकर्ता महिला ने कोर्ट को बताया कि उसके घर में घुसकर लूटपाट की गई थी और उसकी माँ की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। सबसे दुखद बात यह है कि इतने समय बाद भी पुलिस ने इस गंभीर वारदात में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है।
हाईकोर्ट ने पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अगली सुनवाई तक संतोषजनक रिपोर्ट पेश नहीं की गई, तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट के इस सख्त रुख से उम्मीद है कि पीड़ित परिवार को जल्द न्याय मिल पाएगा और पुलिस अपनी जिम्मेदारी समझेगी।