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Prabhat Vaibhav,Digital Desk : उत्तर प्रदेश के जहानाबाद कस्बे के एक चर्चित मामले में बुधवार को न्यायालय ने सख्त फैसला सुनाया है। 30 मई 2022 को एक कोचिंग संस्थान से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही 19 वर्षीय छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या करने के मामले में कोर्ट ने मुख्य दोषी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है।

एडीजे एफटीसी प्रथम अशोक कुमार ने फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी अजय उर्फ शीलू, निवासी बौहारा, थाना साढ़, कानपुर नगर को मौत की सजा सुनाई। वहीं, मुख्य आरोपी के सहयोगी और मित्र अवनीश उर्फ छोटू को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। घटना में तीसरी आरोपी माया देवी, निवासी द्वारिकापुर जट्ट, थाना जहानाबाद को सबूत मिटाने के आरोप में सात वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि मुख्य आरोपी को दुष्कर्म और हत्या, दूसरे आरोपी को दुष्कर्म और तीसरे आरोपी को साक्ष्यों को मिटाने के जुर्म में दोषी पाया गया है।

इस मामले ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी। पीड़िता प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी और अपने भविष्य के सपने देख रही थी। आरोपियों ने योजना बनाकर छात्रा को कोचिंग संस्थान से बहला-फुसलाकर बाहर सुनसान बाग में ले जाकर जघन्य अपराध को अंजाम दिया था।

कोर्ट का यह फैसला पीड़ित परिवार के लिए न्याय की जीत माना जा रहा है और समाज को कठोर संदेश देने वाला है कि ऐसे अपराधियों के लिए न्यायपालिका का रुख सख्त और स्पष्ट है।