
Prabhat Vaibhav,Digital Desk : बिहार एसआईआर मामले की सुनवाई के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह 65 लाख छूट प्राप्त मतदाताओं के नाम ज़िला-स्तरीय वेबसाइट पर डाले और उनकी जानकारी जनता के लिए आसानी से उपलब्ध कराए। कोर्ट ने व्यापक प्रचार और पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर भी ज़ोर दिया है।
मतदाता सूची और EPIC खोज सुविधा:
चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि सूची बूथवार तैयार की जाए और मतदाता EPIC नंबर के ज़रिए इसकी जाँच कर सके। सूची में नाम न होने का कारण स्पष्ट रूप से लिखा होगा। इसके अलावा, जनता को आधार कार्ड की एक प्रति संलग्न करके अपना दावा करने की सुविधा भी दी जाएगी।
वेबसाइट और मीडिया प्रचार-प्रसार:
ज़िला स्तरीय वेबसाइट के अलावा, स्थानीय मीडिया और आधिकारिक सोशल मीडिया चैनलों पर भी इस जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। इससे लोगों को अपने नाम की स्थिति जानने में आसानी होगी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी।
बूथ और ब्लॉक कार्यालय में सूचना:
प्रत्येक बूथ स्तरीय अधिकारी पंचायत भवन और ब्लॉक कार्यालय में छूटे हुए नामों की सूची लगाएंगे, साथ ही नाम हटाने का कारण भी स्पष्ट रूप से बताएंगे। यह जिलावार सूची राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी।
अनुपालन रिपोर्ट और आगामी सुनवाई
प्रत्येक बूथ स्तर और जिला स्तर के अधिकारियों से अनुपालन रिपोर्ट लेकर सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया जाएगा। अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। सूची को EPIC खोज योग्य बनाया जाएगा, ताकि कोई भी मतदाता आसानी से अपना नाम देख सके।