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Prabhat Vaibhav,Digital Desk : उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के करीब 45 हजार जवानों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। अब इन जवानों को होमगार्ड के समान मानदेय मिलेगा। कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है।

हाईकोर्ट ने पहले केवल उन पीआरडी जवानों को समान वेतन देने का आदेश दिया था, जिन्होंने याचिका दायर की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि यह लाभ सिर्फ कुछ जवानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सभी 45 हजार पीआरडी जवानों को मिलेगा।

गौरतलब है कि होमगार्ड को पहले ही पुलिस आरक्षियों के बराबर भत्ता दिया जा रहा है। वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनका दैनिक भत्ता 500 रुपये से बढ़ाकर 672 रुपये कर दिया गया था। इसी तर्ज पर पीआरडी जवान भी लंबे समय से अपने मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में पीआरडी जवानों का भत्ता 395 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिदिन कर दिया था। लेकिन जवानों का कहना था कि वे भी होमगार्ड की तरह समान कार्य करते हैं, इसलिए उन्हें बराबर मानदेय मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद उनकी यह बड़ी मांग पूरी हो गई है।