
Prabhat Vaibhav,Digital Desk : दहेज के लालच में विवाहिता की हत्या करने के जुर्म में अदालत ने पति सहित तीन आरोपियों को दस-दस वर्ष के कठोर कारावास और 45-45 हजार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है। अतिरिक्त जिला जज शैलोज चंद्रा ने दोनों पक्षों की दलीलें और गवाहों के बयानों के बाद यह फैसला सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह ने बताया कि कोतवाली सदर क्षेत्र के मोहल्ला गोटैय्याबाग निवासी प्रताप शंकर अवस्थी ने अपनी पुत्री माधुरी का विवाह धौरहरा थाना क्षेत्र के संकल्पा मल्लबेहड़ गांव निवासी राजेश कुमार मिश्र से किया था। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष माधुरी से दहेज में मोटरसाइकिल की मांग कर रहा था, जिसके चलते उसे लगातार प्रताड़ित किया जाता था।
8 दिसंबर 1998 को आरोपियों ने माधुरी पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पीड़िता के पिता ने पति राजेश कुमार मिश्र, ससुर लालबाबू, सास बिट्टा देवी, जेठ दिनेश और राजेन्द्र, जेठानी विमला देवी और देवर ओंकार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान सास और ससुर की मौत हो गई।
लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत ने पति राजेश कुमार मिश्र, जेठ राजेन्द्र और दिनेश को दोषी पाते हुए दस-दस वर्ष के कठोर कारावास और 45-45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, जेठानी विमला देवी और देवर ओंकार को पर्याप्त सबूत न मिलने पर बरी कर दिया गया।