नैनीताल। हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के भटवारी रोड स्थित सुन्नी समुदाय में हुए मस्जिद विवाद मामले में मस्जिद की सुरक्षा किए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद वहां पर स्थित सभी धार्मिक स्थलों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश जिलाधिकारी व एसएसपी उत्तरकाशी को निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने डीजीपी को 27 नवंबर तक स्थिति से अवगत कराने को कहा है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार उत्तरकाशी के अल्पसंख्यक सेवा समिति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि बीते 24 सितंबर से कुछ संगठनों के द्वारा भटवारी रोड स्थित सुन्नी सुमदाय की मस्जिद को अवैध बताकर उसे ध्वस्त करने की धमकी दी जा रही है। इससे वहां दोनों समुदाय में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसलिए मस्जिद की सुरक्षा करने के आदेश राज्य सरकार को दिए जाएं।
याचिका में कहा कि यह मस्जिद वैध है। यह मस्जिद 1969 में जमीन खरीदकर बनाई गई। 1986 में वक्फ कमिश्नर ने इसका निरीक्षण किया और मस्जिद वैध पाई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इस तरीके के भड़काऊ बयान देना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को आदेश देकर कहा है कि अगर किसी जाति-धर्म या समुदाय के लिए भड़काऊ बयान का सहारा लिया जाता है तो राज्य सरकार सीधे मुकदमा दर्ज करें, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक इस मामले में किसी के विरुद्ध कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है।