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Prabhat Vaibhav,Digital Desk : योगी आदित्यनाथ सरकार ने छात्र हित में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में संशोधन किया है। सीएम के निर्देश पर समाज कल्याण विभाग ने उन छात्रों को दूसरा अवसर दिया है, जो समय पर मास्टर डेटा लॉक न होने के कारण वंचित रह गए थे। इसके साथ ही विभाग ने संशोधित समय-सारिणी भी जारी कर दी है।

यह नई व्यवस्था सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति के सभी पात्र छात्रों पर समान रूप से लागू होगी। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी योग्य छात्र आर्थिक कारणों से शिक्षा से वंचित न रहे।

पारदर्शी और समयबद्ध प्रक्रिया

समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने बताया कि यह संशोधित कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, त्रुटिरहित और समयबद्ध बनाने की दिशा में ठोस पहल है। इससे सभी पात्र विद्यार्थियों को योजना का लाभ समय पर मिल सकेगा।

मास्टर डेटा लॉक और सत्यापन

समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक आनंद कुमार सिंह के अनुसार, संशोधित कार्यक्रम के तहत:

शिक्षण संस्थान 2 जनवरी 2026 तक मास्टर डेटा तैयार करेंगे।

विश्वविद्यालय और एफिलिएटिंग एजेंसियां 9 जनवरी 2026 तक फीस एवं छात्र संख्या का सत्यापन करेंगी।

जिला समाज कल्याण अधिकारी 15 जनवरी 2026 तक अंतिम सत्यापन पूरा करेंगे।

सामान्य, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग की प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन 14 जनवरी 2026 तक होंगे।

आवश्यक दस्तावेजों की हार्ड कॉपी 21 जनवरी 2026 तक संस्थानों में जमा करनी होगी।

संस्थान स्तर पर सत्यापन 27 जनवरी 2026 तक।

विश्वविद्यालय स्तर पर छात्र सत्यापन 28 जनवरी से 7 फरवरी 2026 तक।

डेटा स्क्रूटनी एनआईसी द्वारा 9 फरवरी 2026 तक।

छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि 18 मार्च 2026 तक पीएफएमएस के माध्यम से आधार-सीडेड बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी।

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के छात्रों के लिए विशेष राहत

एससी/एसटी वर्ग के छात्र 31 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद अंतिम भुगतान 22 जून 2026 तक किया जाएगा।

तिथियों के पालन की अपील

उपनिदेशक आनंद कुमार सिंह ने सभी शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों और विद्यार्थियों से अपील की है कि वे निर्धारित समय-सारिणी का कड़ाई से पालन करें, ताकि छात्रवृत्ति प्रक्रिया समय पर और सुचारू रूप से पूरी हो सके।