
Prabhat Vaibhav,Digital Desk : उत्तर प्रदेश सरकार ने पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे को आसान और सस्ता बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब संयुक्त या पैतृक संपत्ति के विभाजन पर सिर्फ़ 10 हजार रुपये खर्च होंगे। इसमें 5 हजार रुपये स्टांप ड्यूटी और 5 हजार रुपये निबंधन शुल्क देना होगा।
मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई। जल्द ही शासनादेश जारी होते ही लोग इस नई व्यवस्था का लाभ उठा सकेंगे।
पहले पारिवारिक विभाजन डीड पर संपत्ति के मूल्य के हिसाब से चार प्रतिशत स्टांप ड्यूटी और एक प्रतिशत निबंधन शुल्क देना पड़ता था। इस कारण कई परिवार डीड रजिस्टर नहीं करवाते थे, जिससे विवाद बढ़ते जाते थे।
सरकार का मानना है कि शुल्क कम होने से लोग संपत्ति का विभाजन रजिस्टर्ड कराएंगे, जिससे पारिवारिक विवाद घटेंगे और अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या कम होगी। यह छूट चार पीढ़ियों तक की संपत्तियों पर लागू होगी।
स्टांप एवं पंजीयन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि आदेश जारी होने के बाद कोई भी परिवार सिर्फ 10 हजार रुपये में अपनी संपत्ति का बंटवारा आधिकारिक तौर पर दर्ज करा सकेगा।
उन्होंने कहा कि शुल्क में छूट से रजिस्ट्रेशन बढ़ेगा और भविष्य में सरकार को भी स्टांप ड्यूटी से ज्यादा राजस्व मिलेगा, क्योंकि लोग अपने हिस्से को बेचने या स्थानांतरित करने के लिए दस्तावेज़ तैयार करवाएंगे।
राज्य सरकार का अनुमान है कि इस छूट से 6.39 करोड़ रुपये का राजस्व घट सकता है। इसमें 5.59 करोड़ रुपये स्टांप ड्यूटी और 80.68 लाख रुपये निबंधन शुल्क से कम होने की संभावना है। हालांकि मंत्री का कहना है कि लोगों को विवादों से राहत मिलेगी, जो राजस्व हानि से कहीं ज्यादा अहम है।