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Prabhat Vaibhav,Digital Desk : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने गैंगस्टर-आतंकी हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पशियां से जुड़े अजनाला थाने के बाहर आईईडी लगाने के मामले में उसकी मां भूपिंदर कौर और बहन को जमानत दे दी है।

कोर्ट ने यह साफ कहा कि दोनों महिलाओं को षड्यंत्र से जोड़ने के लिए कोई स्वतंत्र सबूत मौजूद नहीं है। उनके नाम केवल मुख्य आरोपी के संबंध में संदर्भ के आधार पर सामने आए, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उनके खिलाफ ठोस सामग्री नहीं मिली।

यह मामला नवंबर 2024 का है। अजनाला पुलिस थाने की बाहरी दीवार के पास बम जैसा दिखने वाला संदिग्ध उपकरण मिला था। बम निरोधक दस्ते ने उसे निष्क्रिय किया, जिसमें लगभग 750 ग्राम आरडीएक्स होने की पुष्टि हुई थी।

घटना के अगले ही दिन पुलिस ने “गुप्त सूचना” के आधार पर आतंकी हैप्पी पशियां की मां और बहन को गिरफ्तार कर लिया था। आरोप लगाया गया था कि उन्होंने उन दो युवकों को पनाह दी, जिन पर आईईडी लगाने का शक था।

हैप्पी पशियां खुद कई आतंकी और संगठित अपराध मामलों में वांछित है। उसे अमेरिका में पकड़ा गया है और उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया चल रही है।

जमानत मंजूर करते समय हाई कोर्ट ने यह भी माना कि दोनों महिलाओं की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और न ही ऐसा कोई प्रत्यक्ष कारण दिखाई देता है जिससे उनका घटना में शामिल होना साबित हो सके। अदालत के मुताबिक जांच पूरी हो चुकी है और अब सबूतों से छेड़छाड़ होने की संभावना भी नहीं है।