Prabhat Vaibhav,Digital Desk : बदरीनाथ धाम को लेकर कथित गलत बयानबाजी और दावों के मामले में आरोपी मौलवी को न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। चमोली जिले के ज्योतिर्मठ स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने इस प्रकरण में सुनवाई पूरी होने के बाद मौलवी को बरी कर दिया।
अदालत ने मामले से जुड़े साक्ष्यों और तथ्यों का गहन परीक्षण करने के बाद यह फैसला सुनाया। न्यायालय का मानना था कि अभियोजन पक्ष आरोपों को पर्याप्त रूप से सिद्ध नहीं कर सका, जिसके चलते आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया गया।
यह मामला बदरीनाथ धाम से जुड़े कुछ बयानों और दावों को लेकर दर्ज किया गया था, जिसे लेकर काफी समय से चर्चा बनी हुई थी। फैसले के बाद मौलवी पक्ष ने राहत की सांस ली है, वहीं प्रशासनिक स्तर पर भी मामले को कानूनी प्रक्रिया के तहत निस्तारित माना जा रहा है।
अदालत के इस निर्णय के साथ ही बदरीनाथ धाम बयानबाजी से जुड़ा यह प्रकरण कानूनी रूप से समाप्त हो गया है।




