नई दिल्ली।। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों के संबंध में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह समेत दो आरोपितों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले पर सुनवाई टाल दी है। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने इस मामले पर अगली सुनवाई 7 जुलाई को करने का आदेश दिया।
कोर्ट ने 27 जून को कहा था कि चार्जशीट काफी बड़ी है और उसको देखने में समय लगेगा। 27 जून को पहलवानों ने मामले की जांच की निगरानी की मांग वाली याचिका वापस ले ली थी। कोर्ट ने महिला पहलवानों के वकील से कहा था कि मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। ऐसे में जांच की निगरानी की मांग वाली याचिका का अब कोई औचित्य नहीं रह गया है। कोर्ट ने पहलवानों के वकील से कहा था कि अगर आपको लगता है कि जांच की निगरानी की जरूरत है तो नई याचिका दाखिल कर सकते हैं। उसके बाद महिला पहलवानों की ओर से मामले की जांच की निगरानी की मांग वाली याचिका वापस ले ली गई।
15 जून को दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354डी, 354ए और 506 (1) के तहत आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में बृजभूषण सिंह के खिलाफ छह बालिग महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के मामले में चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में दो लोगों को आरोपित बनाया गया है। बृजभूषण सिंह के अलावा दूसरे आरोपित भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर हैं।