फिरोजाबाद।। न्यायालय ने गुरुवार को नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। टूण्डला के जीजीआईसी कॉलेज की 14 वर्षीय छात्रा 12 सितंबर 2016 को पढ़ने गई थी। उसके बाद वह वापस घर लौटकर नहीं आई। परिवारी जनों ने उसकी काफी तलाश की। काफी प्रयासों के बाद भी उसका सुराग नहीं लगा। जिसके बाद किशोरी के पिता ने थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई।
पिता के उपलब्ध कराए नंबरों पर पुलिस ने जानकारी की तो लड़की के बारे में पता चला। पुलिस ने किशोरी को मुखबिर की सूचना पर बरामद कर लिया। उसको ले जाने वाले रामजी प्रजापति पुत्र भैयालाल निवासी कुंडऊ गौराना जालौन को गिरफ्तार कर पुलिस ने उसके खिलाफ नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने व उससे दुराचार सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय ने उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।
मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो विजय कुमार आजाद की अदालत में चला। मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अजमोद सिंह चौहान ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने राम जी को दोषी माना। न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 15000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड ना देने पर उसे एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने अर्थदंड की संपूर्ण राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।