नैनीताल। हाईकोर्ट ने ढाई माह से लापता युवती को खोजने के मामले में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ ने एसएसपी देहरादून को रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है और मामले की अगली सुनवाई 23 जनवरी को तय की है।
याचिकाकर्ता सोनू राजभर, निवासी बनखंडी ऋषिकेश, ने अदालत में याचिका दायर कर बताया कि उसकी बहन 27 अक्टूबर 2024 को अचानक गायब हो गई थी। घटना की शिकायत पहले ऋषिकेश थाने में की गई थी, लेकिन वहां से जवाब मिला कि उसकी बहन बालिग है और उसे स्वयं ढूंढा जाए। परिजनों ने काफी प्रयास किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। बाद में एसएसपी देहरादून को शिकायत की गई, जिसके बाद 29 नवंबर 2024 को गुमशुदगी दर्ज की गई।
याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि उसकी बहन को पड़ोस में रहने वाला समीर अक्सर परेशान करता था और इस कारण वह मानसिक दबाव में थी। राज्य सरकार की ओर से अदालत को जानकारी दी गई कि युवती को ढूंढने के लिए पुलिस को सख्त आदेश दिए गए हैं, लेकिन अब तक उसे ढूंढने में सफलता नहीं मिली है।
याचिका में कोर्ट से आग्रह किया गया है कि एसएसपी देहरादून को युवती की जल्द से जल्द खोजबीन के लिए आदेशित किया जाए।