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High Court Nainital: सुन्नी समुदाय की मस्जिद विवाद मामले में सुनवाई 24 को

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नैनीताल। हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के भटवारी रोड स्थित सुन्नी समुदाय की मस्जिद विवाद के मामले में मस्जिद की सुरक्षा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 दिसम्बर की तिथि नियत की है।

राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि वहां पर कानून व्यवस्था बनाई गई है। जबकि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को अवगत कराया कि अभी भी वहां मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत भरे भाषण दिए जा रहे हैं। एसपी व जिलाधिकारी भाषण देने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने में असफल हो रहे हैं।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार उत्तरकाशी के अल्पसंख्यक सेवा समिति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि बीते 24 सितंबर से कुछ संगठनों की ओर से भटवारी रोड स्थित सुन्नी सुमदाय की मस्जिद को अवैध बताकर उसे ध्वस्त करने की धमकी दी जा रही है। जिसकी वजह से वहां दोनों समुदाय में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

इसलिए मस्जिद की सुरक्षा करने के आदेश राज्य सरकार की दिए जाए। याचिका में कहा कि मस्जिद वैध है। 1969 में जमीन खरीद कर बनाई गई। 1986 में वक्फ कमिश्नर ने इसका निरीक्षण किया और मस्जिद वैध पाई गई। इस तरीके के भड़काऊ बयान देना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को आदेश देकर कहा था कि अगर किसी जाति धर्म या समुदाय के लिए भड़काऊ बयान का सहारा लिया जाता है तो राज्य सरकार सीधे मुकदमा दर्ज करें।
 

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