फिरोजाबाद, 23 अगस्त। न्यायालय ने बुधवार को किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने और उससे दुष्कर्म के दोषी को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पर अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना टूंडला क्षेत्र निवासी 16 वर्षीय किशोरी 29 नवंबर 2015 को दवा लेने बाजार गई थी। रास्ते में उसे सोनू पुत्र भगवान दास मिल गया। वह नगला कुम्हरान का रहने वाला है। वह शादीशुदा है। वह किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले गया। किशोरी की मां ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया। काफी प्रयासों के बाद किशोरी वापस आ गई। पुलिस ने विवेचना के बाद किशोरी के बयान के आधार पर सोनू के खिलाफ किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने और उससे दुष्कर्म की धाराओं में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो विजय कुमार आजाद की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अजमोद सिंह चौहान ने बताया कि मुकदमे के दौरान 6 गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए।
गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने सोनू को दोषी माना। न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवन काल तक कठोर कारावास) की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 32,000 रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थदंड ना देने पर उसे एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
झूठी गवाही पर वादिया पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश
विशेष लोक अभियोजक अजमोद सिंह चौहान ने बताया कि न्यायालय ने किशोरी की मां व मुकदमे की वादिया कमला देवी के खिलाफ कोर्ट में झूठी गवाही देने को लेकर पोक्सो की धारा-22 के तहत मुकदमा दर्ज करने के आदेश भी दिए हैं।