Traffic Fine List 2026: अब नहीं बख्शे जाएंगे ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले! सड़क सुरक्षा पर राजस्थान सरकार हुई बेहद सख्त; AI कैमरों से होगी मॉनिटरिंग
राजस्थान में आए दिन होने वाले सड़क हादसों को रोकने और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर परिवहन विभाग और राजस्थान पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गए हैं। राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा (Road Safety) को लेकर अपनी नीति बेहद सख्त कर दी है और साफ संदेश दिया है कि अब नियम तोड़ने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए पूरे प्रदेश में, खासकर जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर जैसे बड़े शहरों में अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जिसके तहत सड़कों पर चौबीसों घंटे 'तीसरी आंख' यानी डिजिटल सर्विलांस से निगरानी की जा रही है।
1300 से ज्यादा AI कैमरों की पैनी नजर, नहीं बच पाएंगे नियम तोड़ने वाले
इस बार सरकार का पूरा फोकस ह्यूमन इंटरफेरेंस (मानवीय दखल) को कम करके पूरी तरह से ऑटोमैटिक चालान व्यवस्था लागू करने पर है। जयपुर और अन्य बड़े शहरों के प्रमुख चौराहों (जैसे JLN मार्ग, टोंक रोड और एयरपोर्ट रोड) पर 1,300 से अधिक एआई-संचालित (AI-Powered) सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन तैनात किए गए हैं। ये कैमरे इतने एडवांस हैं कि हेलमेट न पहनना, सीट बेल्ट न लगाना, ओवरस्पीडिंग, स्टॉप लाइन क्रॉस करना या गाड़ी चलाते समय फोन का इस्तेमाल करने जैसी गलतियों को रियल-टाइम में डिटेक्ट कर लेते हैं। उल्लंघन होते ही वाहन मालिक के मोबाइल पर सीधे ई-चालान (e-Challan) भेज दिया जाएगा।
नई रेट लिस्ट: जानें किस ट्रैफिक उल्लंघन पर कटेगा कितने का चालान?
मोटर व्हीकल एक्ट के कड़े प्रावधानों के तहत राजस्थान पुलिस ने सभी प्रकार के नियमों के उल्लंघन पर भारी-भरकम जुर्माने की राशि तय की है:
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बिना हेलमेट (चालक और पीछे बैठी सवारी): ₹1,000 का जुर्माना और साथ में ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित होने की कार्रवाई।
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बिना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाना: ₹5,000 का भारी जुर्माना और बार-बार गलती दोहराने पर लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द हो सकता है।
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शराब पीकर गाड़ी चलाना (Drunk Driving): ₹10,000 से अधिक का जुर्माना और सीधे जेल की हवा खानी पड़ सकती है।
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ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल: पहली बार पकड़े जाने पर ₹5,000 और दोबारा पकड़े जाने पर ₹10,000 की पेनाल्टी।
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बिना सीट बेल्ट (कार चालक और आगे की सवारी): ₹1,000 का ऑन-स्पॉट चालान।
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रैश ड्राइविंग और ओवरस्पीडिंग: पहली बार में ₹1,000 से ₹2,000 और रेसिंग/स्टंट करने पर ₹5,000 से ₹10,000 तक का जुर्माना।
इमरजेंसी वाहनों को रास्ता न देने पर ₹10,000 का जुर्माना
सड़क सुरक्षा के नए नियमों में एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड या अन्य किसी भी आपातकालीन वाहन (Emergency Vehicles) को रास्ता न देना भारी पड़ सकता है। यदि कोई वाहन चालक जानबूझकर या लापरवाही के कारण इन गाड़ियों का रास्ता रोकता है, तो उस पर सीधे ₹10,000 के जुर्माने की सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही, बार-बार रेड लाइट जंप करने वाले या रॉन्ग-साइड ड्राइविंग करने वाले आदतन अपराधियों के वाहनों को सीज करने के निर्देश भी परिवहन विभाग ने जारी किए हैं।
ऑनलाइन ई-चालान चेक करने और भुगतान की आसान प्रक्रिया
अगर अनजाने में आपका भी कोई चालान कट गया है, तो कोर्ट के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। राजस्थान पुलिस ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देते हुए ऑनलाइन व्यवस्था बेहद सरल कर दी है:
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सबसे पहले राजस्थान पुलिस ई-चालान पोर्टल (Rajasthan Police e-Challan) या केंद्र सरकार की परिवहन (Parivahan) वेबसाइट पर जाएं।
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अपने वाहन का नंबर (Vehicle Number) या चालान आईडी (Challan ID) दर्ज करें।
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चालान का विवरण देखने के बाद यूपीआई (UPI), डेबिट/क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए डिजिटल भुगतान करें।
सरकार ने सख्त हिदायत दी है कि चालान जारी होने के 60 दिनों के भीतर इसका भुगतान अनिवार्य है, अन्यथा मामले को सीधे वर्चुअल कोर्ट (Virtual Court) में भेज दिया जाएगा। पुलिस प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए यातायात नियमों का पूरी तरह से पालन करें।