नई दिल्ली, 3 सितंबर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया( Rbi) ने दो बैंकों पर भारी भरकम जुर्माना लगाया है। बैंकों द्वारा बैंकिंग नियमों के उल्लघंन के कारण बैंकों पर ये जुर्माना लगाया गया है। इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जानकारी दी है। केंद्रीय बैंक द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक धनलक्ष्मी बैंक और गोरखपुर स्थित मल्टीस्टेट प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक पर जुर्माना लगाया है।
आरबीआई (Rbi) ने धनलक्ष्मी बैंक और बहुराज्यीय प्राथमिक सहकारी बैंक पर जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने दोनों बैंकों पर बैंकिंग नियमों की अनदेखी के कारण जुर्माना लगाया। इन बैंकों द्वारा खाताधारकों की एजुकेशन और जागरूकता कोष योजना से जुड़े नियमों के उल्लघंन के चलते उनपर जुर्माना लगाया गया। दोनों बैंकों पर करीब 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसमें से धनलक्ष्मी बैंक पर 27.5 लाख रुपए का फाइन लगाया। आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा की अनदेखी करने पर धनलक्ष्मी बैंक पर ये जुर्माना लगाया है। जबकि बहुराज्यीय प्राथमिक सहकारी बैंक पर 20 लाख का जुर्माना लगा है। इस बैंक पर 31 मार्च 2019 को फाइंनेंशियल स्थिति को लेकर जारी की गई रिपोर्ट को देखते हुए फाइन लगाया गया है।
बैंकों पर लगा इस जुर्माने का असर सीधा-सीधा खाताधारकों पर नहीं होगा। बैंक के सभी खाताधारकों की जमापूंजी पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। खाताधारकों को मिलने वाला ब्याज पहले की तरह जारी रहेगा। आरबीआई (Rbi) ने बैंकों पर ये जुर्माना लगाया है, जिससे खाताधारकों को घबराने की जरूरत नहीं है।
English summary
Rbi Imposed Heavy Penalty on these 2 Bank, Know what is the effect on Dhanlaxmi Bank, Multistate primary cooperative bank
1 सितंबर से चेक रूल चेंज: चेक बाउंस होने पर देना होगा जुर्माना