नई दिल्ली. वायु प्रदूषण (Air Pollution) के बढ़ते सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है दिल्ली के ने अगले आदेश तक स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। वायु प्रदूषण (Air Pollution) की स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करने के साथ स्कूलों को खोलने पर सवाल उठाए है।
वायु प्रदूषण (Air Pollution) के बिगड़ते हालात पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि आश्वासन और लोकप्रियता के नारों के अलावा कोई काम नहीं है। अगर आप आदेश चाहते हैं, तो हम आदेश देंगे। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना साफ साफ कहा कि हम प्रदूषण के मामले में आपकी सरकार को संचालित करने के लिए किसी को नियुक्त करेंगे। आप हमें बताइए कि आपने वयस्कों के लिए वर्क फ्राम होम लागू किया है, इसलिए माता-पिता घर से काम करते हैं और बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है। यह क्या है?
सुप्रीम कोर्ट आदेश के मुताबिक, सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद(एनडीएमसी), नगर निगम व दिल्ली कैंट बोर्ड के सभी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद रहने का आदेश दिया गया है।