
भोपाल।। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान सरकार ने महिला कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात दी है। प्रदेश सरकार अब सभी महिला कर्मचारियों को सात दिन का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश (सीएल) देगी। इस संबंध में राज्य शासन ने बुधवार को आदेश जारी कर दिया है।
महिला कर्मचारियों को अब तक 13 दिन का आकस्मिक अवकाश की पात्रता थी। अब उन्हें 20 दिनों का आकस्मिक अवकाश मिलेगा। प्रदेश की ढाई लाख महिला कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर आठ मार्च को घोषणा की थी कि महिलाओं पर मातृत्व और घर संभालने की जिम्मेदारी भी होती है, इसलिए उन्हें सात दिनों का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा।
इस आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग ने बुधवार को आदेश जारी किए। यह आदेश सभी नगरीय निकाय, पंचायत, निगम- मंडल और आयोग में भी लागू होंगे। वहीं पुरुष कर्मचारियों को पहले की तरह 13 दिनों के आकस्मिक अवकाश की ही पात्रता होगी। संविदा कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा।
59 वर्ष बाद बदलाव
मध्य प्रदेश सरकार ने आकस्मिक अवकाश के नियमों में लगभग 59 वर्ष बाद बदलाव किया है। दरअसल, 11 दिसंबर 1964 को राज्य सरकार ने सभी कर्मचारियों के लिए आकस्मिक अवकाश के नियम बनाए थे। इसके तहत सभी कर्मचारी वर्ष भर में 13 आकस्मिक अवकाश ले सकते थे, लेकिन अब किए गए बदलाव के बाद पुरुष कर्मचारियों को 13 और महिलाओं को 20 आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी।