
देहरादून। ड्रग्स रखने के जुर्म में एनडीपीएस एक्ट में अरेस्ट किये गए युवाओं को अब जेल नहीं भेजा जायेगा। बा उन्हें नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराकर उनका इलाज किया जायेगा। वहीं इस जुर्म के पकड़ी गई और जेल में बंद महिलाओं को मुख्य जेल से बाहर सब जेल में रखा जायेगा। दरअसल, प्रदेश सरकार इन दिनों विभिन्न विभागों के सहयोग से एंट्री ड्रग्स पॉलिसी पर काम कर रही है। इस काम के लिए गृह विभाग को नोडल बनाया गया।
बताया जा रहा है कि गृह विभाग ने स्वास्थ्य और समाज कल्याण विभाग के साथ मिलकर इस पॉलिसी का स्वरूप भी निर्धारित कर लिया है। इसे जल्द कैबिनेट में भी रखे जाने की भी उम्मीद है। इसी कड़ी में अब निजी इस्तेमाल के लिए ड्रग्स रखने के आरोप में अरेस्ट किये गए युवाओं को जेल भेजने की बजाय उतनी ही अवधि तक नशा मुक्ति केंद्र में रखा जायेगा। उम्मीद जताई जा रही है कि ऐसे युवा शपथ पत्र भरकर नशा मुक्ति केंद्र में खुद को सुधार सकते हैं।
हालांकि ड्रग तस्करों को इस मामले में छूट दी जाएगी। इस संबंध में अपर सचिव गृह रिद्धिम अग्रवाल ने बताया कि भारत सरकार ने पहले ही कानूनों में इस तरह के प्रावधान किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद महिलाओं और युवाओं को अपराधियों से दूर रखना और उन्हें सुधारना है। अब ये व्यवस्था उत्तराखंड में भी लागू करने की तैयारी की जा रही है।