img

खाताधारक ध्यान दें! 1 सितंबर से बदल जाएगा चेक पेमेंट का नियम |1 सितंबर 2021 से चेक पेमेंट रूल चेंज, 5 लाख रुपये और उससे अधिक पर पॉजिटिव पे सिस्टम लागू

img

1 सितंबर 2021 से होने जा रहा है बदलाव

1 सितंबर से एक्सिस बैंक( Axis Bank) के चेक पेमेंट के नियम में बदलाव होने जा रहा है। 1 सितंबर से एक्सिस बैंक चेक क्लियरेंस सिस्टम बदल रहा है। बैंक ने इस बारे में ग्राहकों को जानकारी देना शुरू कर दिया है। बैंक की ओर से ग्राहकों को ईमेल, SMS के जरिए जानकारी भेजी जा रही है। बैंक की ओर से कहा जा रहा है कि 1 सितंबर से पॉजिटिव पे सिस्टम (Positive Pay) लागू हो जाएगा, जिसके मुताबिक चेक इश्यू करने से 1 दिन पहले ग्राहकों को चेक की जानकारी बैंक को देनी होगी। चेक की डिटेल को दोबारा चेक करने के बाद ही चेक क्लियर किया जाएगा। खाताधारकों को चेक इश्यू करने से 1 दिन पहले बैंक को बताना होगा कि उसने चेक भुगतान, अमाउंट, तारीख, जारीकर्ता आदि की जानकारी देनी होगी।

डिटेल नहीं देने पर नहीं होगा चेक भुगतान

बैंक ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर चेक की जानकारी बैंक को पूर्ववर्त नहीं दी गई तो उसका भुगतान बैंक नहीं करेगी, यानी चेक क्लियर नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि चेक पेमेंट में होने वाली धांधली को रोकने के लिए ही आरबीआई ने पॉजिटिव पे सिस्टम को लागू किया है। आरबीआई ने 14 जनवरी 2021 से ही पॉजिटिव पे सिस्टम को लागू कर दिया है। इसी के तहत अब एक्सिस बैंक ने स्पष्ट कर दिया है कि 1 सितंबर 2021 से 5 लाख रुपए या उससे अधिक रकम का पेमेंट चेक से करने पर ग्राहकों को चेक क्लियरिंग डेट से एक वर्किंग डे पहले पॉजिटिव पे की जानकारी खाताधारकों को देनी होगी।

 

Related News

img

img
Latest News
img
img
img
img
img