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Prabhat Vaibhav,Digital Desk : आज के डिजिटल युग में जीवनसाथी की तलाश वैवाहिक वेबसाइटों (Matrimonial Sites) पर खत्म तो हो रही है, लेकिन इसके साथ ही धोखाधड़ी के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे ही मामले की सुनवाई के दौरान युवाओं को कड़ी चेतावनी दी है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि विवाह से पहले किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा करना भारी पड़ सकता है।

मैट्रिमोनियल साइट से शुरू हुई थी प्रेम कहानी, फिर दुबई में जो हुआ...

यह पूरा मामला एक 30 वर्षीय महिला से जुड़ा है, जिसकी मुलाकात साल 2022 में एक वैवाहिक वेबसाइट के जरिए एक युवक से हुई थी। युवक ने शादी का वादा कर महिला का भरोसा जीता और उसे दिल्ली व दुबई बुलाया। आरोप है कि शादी का झांसा देकर आरोपी ने महिला के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। इतना ही नहीं, दुबई में बिताए गए निजी पलों के वीडियो रिकॉर्ड कर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश भी की गई।

शादी से पहले 'अजनबी' पर भरोसा क्यों? न्यायमूर्ति नागरत्ना के तीखे सवाल

मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की पीठ ने गंभीर टिप्पणी की। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने पीड़िता के वकील से सीधा सवाल किया, "अगर महिला शादी को लेकर गंभीर थी, तो वह विवाह से पहले उस युवक से मिलने दुबई क्यों गई?"

अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि भले ही हमारे विचार पुराने जमाने के लगें, लेकिन शादी से पहले इस तरह के संबंधों में पड़ना समझ से परे है। अदालत ने युवाओं को आगाह किया कि विवाह से पहले लड़का और लड़की एक-दूसरे के लिए पूरी तरह 'अजनबी' होते हैं, इसलिए सावधानी बरतना अनिवार्य है।

शादीशुदा निकला आरोपी, पंजाब में रचा ली दूसरी शादी

मामले में चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब पीड़िता को पता चला कि आरोपी युवक पहले से शादीशुदा है। इतना ही नहीं, उसने जनवरी 2024 में पंजाब की एक अन्य लड़की से शादी भी कर ली थी। जब पीड़िता ने विरोध किया, तो आरोपी ने उसके निजी वीडियो वायरल करने की धमकी दी।

कोर्ट ने सुझाया सुलह का रास्ता, बुधवार को होगी अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फिलहाल मामले को मध्यस्थता केंद्र (Mediation Center) भेजने का निर्देश दिया है। कोर्ट का मानना है कि जहां संबंध आपसी सहमति से बने हों, वहां सीधे दंडात्मक कार्रवाई के बजाय सुलह और समाधान का रास्ता तलाशना चाहिए। इस मामले की अगली सुनवाई अब आने वाले बुधवार को होगी।