
Prabhat Vaibhav,Digital Desk : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा के साथ ही राज्य भर में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। अब हर मतदाता को मतदान के दिन अपने मतदान केंद्र पर वोट देने के लिए मान्य पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि बिना वैध पहचान पत्र के किसी को भी मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
मतदाता सुनिश्चित करें कि उनका फोटोयुक्त पहचान पत्र सही स्थिति में हो, ताकि मतदान के दिन किसी प्रकार की परेशानी न हो।
पहचान पत्र के विकल्प
यदि किसी मतदाता के पास EPIC (फोटो सहित मतदाता पहचान पत्र) नहीं है या उसमें कोई त्रुटि है, तो वह निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य 12 अन्य पहचान पत्रों में से किसी एक को दिखाकर वोट दे सकता है। मतदान केंद्र पर उपस्थित अधिकारी केवल तभी मतदान की अनुमति देंगे, जब उनकी पहचान सत्यापित हो जाएगी।
ये 12 वैध पहचान पत्र हैं:
- मतदाता पहचान पत्र (EPIC)
- पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र
- बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
- राष्ट्रीयकृत बैंक का फोटोयुक्त क्रेडिट कार्ड
- मनरेगा जॉब कार्ड
- बीमा पॉलिसी का फोटोयुक्त दस्तावेज
- पेंशन संबंधी फोटो दस्तावेज
- राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के तहत जारी स्मार्ट कार्ड
महत्वपूर्ण निर्देश
यदि आपके पास एक से अधिक पहचान पत्र हैं, तो मतदान के समय केवल एक फोटो पहचान पत्र दिखाना होगा।
मतदान अधिकारी द्वारा पहचान सत्यापन के बाद ही वोटिंग की अनुमति दी जाएगी।
जिला प्रशासन ने भी सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे समय रहते अपने पहचान पत्र की जांच कर लें।
इस तरह सभी मतदाता सुरक्षित रहकर लोकतंत्र के महापर्व में अपने मताधिकार का सही उपयोग कर सकते हैं।