
Prabhat Vaibhav,Digital Desk : सदर विधानसभा से पूर्व विधायक अब्बास अंसारी द्वारा कथित भड़काऊ भाषण देने के मामले में दायर अपील पर सोमवार को विशेष एमपी/एमएलए अदालत में बहस पूरी हो गई। यह अपील न्यायाधीश राजीव कुमार वत्स की अदालत में सुनी गई, जिसमें बचाव पक्ष और अभियोजन ने अपने-अपने तर्क रखे।
अब्बास अंसारी और उनके सहयोगी मंसूर अंसारी की तरफ से वकील दारोगा सिंह ने पक्ष रखा, जबकि शिकायतकर्ता गंगाराम बिंद की ओर से अधिवक्ता सदानंद राय और अभियोजन की ओर से अनिल कुमार पांडेय ने अपनी दलीलें पेश कीं। अब अदालत ने इस मामले में 5 जुलाई को फैसला सुनाने की तारीख तय की है।
दरअसल, मामला 3 मार्च 2022 का है, जब विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान सुभासपा के प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने जनसभा में अधिकारियों को मंच से “सबक सिखाने” की धमकी दी थी। उनके बयान को लेकर शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई थी।
इस मामले में 31 मई को अदालत ने अब्बास अंसारी को दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा और 11 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया था। सजा के बाद उनकी विधायक पद की सदस्यता स्वतः समाप्त हो गई थी। अब्बास ने इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी, जिस पर अब सुनवाई पूरी हो चुकी है और निर्णय 5 जुलाई को आने वाला है।