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Prabhat Vaibhav, Digital Desk : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की जेल से रिहाई की उम्मीदें जगी हैं. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के एक शीर्ष नेता ने दावा किया है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट अल-कादिर ट्रस्ट मामले में इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा रद्द करने से जुड़ी याचिकाओं पर 11 जून 2025 को सुनवाई करेगा और उन्हें जमानत मिल सकती है. 72 वर्षीय इमरान खान 2023 से कई मामलों में पाकिस्तान की अदियाला जेल में बंद हैं.

जमानत की उम्मीद और आंदोलन की धमकी

खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री और पीटीआई के प्रमुख नेता अली अमीन गंदापुर ने चेतावनी दी है कि अगर ईद-उल-अजहा से पहले इमरान खान को रिहा नहीं किया गया तो पार्टी एक बड़ा आंदोलन शुरू करेगी। गुरुवार (5 जून) को रावलपिंडी के पास अदियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद गंदापुर ने संवाददाताओं से कहा, "हम फर्जी मामलों में खान की अन्यायपूर्ण हिरासत के खिलाफ लोगों को सड़कों पर लाकर आंदोलन की ओर बढ़ रहे हैं।"

पिछले महीने इमरान खान ने स्वयं कहा था कि वह जेल से ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के खिलाफ अपनी पार्टी के आगामी विरोध आंदोलन का नेतृत्व करेंगे।

सरकार का रुख: विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

दूसरी ओर, पाकिस्तान सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ के विशेष सहायक राणा सनाउल्लाह ने शनिवार (7 जून, 2025) को कहा कि पीटीआई देश में विरोध प्रदर्शन शुरू करने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने पीटीआई से प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ की बातचीत की पेशकश को स्वीकार करने और चुनाव कानून में संशोधन के लिए सरकार के साथ बैठने की अपील की।

सनाउल्लाह ने साफ तौर पर कहा कि सरकार विपक्षी पार्टी को 9 मई 2023 (जब इमरान की गिरफ्तारी के बाद देशभर में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे) या 26 नवंबर 2024 (अन्य विरोध प्रदर्शनों की तारीख) जैसा कुछ भी करने की इजाजत नहीं देगी।