
Prabhat Vaibhav,Digital Desk : जालंधर सेंट्रल के विधायक रमन अरोड़ा की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। उन्हें 23 मई को विजिलेंस टीम ने जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस मामले में पहले ही सितंबर में हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल चुकी थी, लेकिन पुलिस ने बाद में उन्हें लाटरी विक्रेता से जबरन वसूली के आरोप में फिर से गिरफ्तार कर लिया।
रमन अरोड़ा करीब 120 दिन जेल में रहे। शनिवार को पुलिस ने अदालत में कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया, जिसके कारण जमानत याचिका की सुनवाई सोमवार तक टल गई।
सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कहा कि विधायक बाहर आने के बाद सबूतों में छेड़छाड़ कर सकते हैं, इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
वहीं, विधायक के वकील ने अदालत में यह तर्क दिया कि 9 दिन के रिमांड के दौरान पुलिस कोई भी सबूत नहीं जुटा पाई। अब तक विधायक पर केवल आरोप हैं, कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया। इसलिए जमानत दी जानी चाहिए।
अदालत ने विधायक के वकील की बातों को मानते हुए जमानत मंजूर कर दी। अब विधायक जल्द ही जेल से बाहर आएंगे।