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Prabhat Vaibhav,Digital Desk : लतीफपुरा-गुरु तेग बहादुर नगर की 120 फीट रोड पर लंबे समय से कब्जों को हटाने के मामले में डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल को अब लीगल नोटिस भेजा गया है। यह नोटिस याचिकाकर्ता के वकील की ओर से जारी किया गया है।

दरअसल, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 29 जुलाई 2025 को आदेश दिया था कि इस रोड पर बने सभी अवैध कब्जे एक महीने के भीतर हटाए जाएं। लेकिन अब करीब ढाई से तीन महीने हो गए हैं और कब्जे हटाए नहीं गए। ऐसे में याचिकाकर्ता के वकील ने चेतावनी दी है कि अगर 15 दिन के भीतर कार्रवाई नहीं होती है, तो हाईकोर्ट के आदेशों का पालन न करने पर अवमानना का केस दायर किया जाएगा।

एडवोकेट रणजीत सिंह बजाज ने अपने क्लाइंट सोहन सिंह और रबिंदर सिंह की ओर से यह नोटिस भेजा। इन दोनों के ही कोर्ट केस के आधार पर लतीफपुरा से पहले कब्जे हटाए गए थे। इसके बाद, इलाके के लोग 120 फीट रोड पर धरने पर बैठ गए और तब से सड़क पर ही रह रहे हैं।

ज्वाइंट एक्शन कमेटी, माडल टाउन ने भी सोहन और रबिंदर सिंह के फैसले के आधार पर रास्ता खाली करवाने के लिए हाईकोर्ट में केस दायर किया था। हाईकोर्ट ने 29 जुलाई 2025 को आदेश जारी करते हुए एक महीने में कब्जे हटाने को कहा था। लीगल नोटिस में कहा गया है कि 110 एकड़ गुरु तेग बहादुर नगर स्कीम और लतीफपुरा के बीच यह सड़क कई लोगों के लिए अहम है, लेकिन लंबे समय से कब्जे होने के कारण रास्ता बंद पड़ा है।

एडवोकेट रणजीत सिंह बजाज ने बताया कि उनके क्लाइंट कई बार डिप्टी कमिश्नर ऑफिस गए और कब्जे हटाने की अपील की, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हाईकोर्ट ने एक महीने का समय दिया था, जो अब काफी लंबे समय से बीत चुका है।

यह 120 फीट रोड लतीफपुरा की कई कॉलोनियों के निवासियों के लिए अहम मार्ग है। करीब 34 महीने से यह रास्ता बंद है। लतीफपुरा मुड़ बसेवां मोर्चा के बैनर तले लोग यहां टैंट लगा कर रह रहे हैं।

सड़क बंद रहने से आसपास के स्कूल, अस्पताल, गुरुद्वारा, मंदिर और शोरूम प्रभावित हैं। ट्रैफिक अस्तव्यस्त रहता है और दुकानदारों का काम भी प्रभावित हो रहा है।

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