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Prabhat Vaibhav,Digital Desk : भारत में सभी चार पहिया वाहनों को हाईवे से गुजरते समय टोल टैक्स देना पड़ता है। कई लोग समय पर टोल टैक्स चुका देते हैं। लेकिन कुछ लोग देय राशि का भुगतान करने से चूक जाते हैं या टोल टैक्स का भुगतान टाल देते हैं। अब सरकार ने इस मामले में एक बड़ा बदलाव किया है। अगर आपने अपने वाहन से टोल टैक्स नहीं चुकाया है, तो आपके लिए एक नई समस्या खड़ी हो सकती है। 

सड़क परिवहन मंत्रालय ने नए नियम लागू किए हैं। इसके अनुसार, अब किसी भी वाहन को बेचने या ट्रांसफर करने से पहले यह जांचा जाएगा कि उस वाहन पर कोई टोल टैक्स बकाया तो नहीं है। अगर कोई बकाया राशि है, तो आप न तो वाहन बेच पाएँगे और न ही किसी और को ट्रांसफर कर पाएँगे। 

टोल टैक्स चुकाए बिना वाहन स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। 

टोल टैक्स को लेकर सरकार ने कई नीतियाँ लागू की हैं। अगस्त से वार्षिक फास्टैग पास भी लागू हो जाएगा। अब सरकार ने टोल टैक्स को लेकर एक और नया नियम लागू किया है। अब बिना टोल टैक्स चुकाए किसी भी वाहन को ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा। वाहन बेचने या किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर करने से पहले टोल टैक्स का बकाया चुकाना ज़रूरी होगा।

परिवहन विभाग आरसी ट्रांसफर करने से पहले वाहन पर बकाया राशि की जाँच करेगा। अगर फास्टैग खाते में कोई पैसा बचा है, तो वाहन का स्वामित्व नहीं बदला जा सकेगा। सड़क परिवहन मंत्रालय का कहना है कि इससे टोल टैक्स की चोरी रुकेगी और पुराने बकाया की वसूली भी सुनिश्चित होगी।

इलेक्ट्रॉनिक चालान भेजा जाएगा। 

 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय उन वाहनों के लिए 30 दिन बाद सभी वाहन मालिकों को इलेक्ट्रॉनिक चालान भेजेगा जिनका टोल टैक्स बकाया है। इस चालान में वाहन संख्या, देय राशि और भुगतान की अंतिम तिथि की पूरी जानकारी होगी। मंत्रालय का कहना है कि अगर तय समय में देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो चालान में जुर्माना भी जोड़ा जाएगा ताकि भविष्य में वाहन बेचने या ट्रांसफर करने में कोई दिक्कत न हो। देय राशि का भुगतान न करने पर इससे बचने के लिए न तो एनओसी जारी की जाएगी और न ही नई आरसी बनाई जाएगी। वाहन से जुड़े कोई नए दस्तावेज भी जारी नहीं किए जाएंगे।