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Prabhat Vaibhav,Digital Desk : बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को पाकिस्तान सरकार ने आतंकवादी घोषित कर दिया है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब सलमान खान ने हाल ही में सऊदी अरब में एक कार्यक्रम के दौरान बलूचिस्तान को एक अलग देश बताया। इससे पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था नाराज़ हो गई। इस बयान के बाद, शाहबाज़ सरकार ने एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर सलमान खान को पाकिस्तान के आतंकवाद विरोधी कानून के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया। इसके साथ ही सलमान खान का नाम चौथी अनुसूची में जोड़ दिया गया है। आइए जानते हैं इसका क्या मतलब है और क्या पाकिस्तानी पुलिस सलमान खान को गिरफ्तार कर सकती है।

पाकिस्तान की चौथी अनुसूची की लालसा क्या है?

पाकिस्तान के 1997 के आतंकवाद-रोधी अधिनियम के तहत, चौथी अनुसूची में आतंकवादी या चरमपंथी गतिविधियों में संलिप्तता के संदिग्ध व्यक्तियों की सूची शामिल है। इस सूची में शामिल व्यक्तियों पर पाकिस्तान में यात्रा प्रतिबंध, संपत्ति ज़ब्त और कड़ी निगरानी का सामना करना पड़ता है। हालाँकि, यह एक घरेलू कानूनी प्रावधान है, जिसका अर्थ है कि यह केवल पाकिस्तानी सीमाओं के भीतर ही लागू होता है।

क्या पाकिस्तानी पुलिस सलमान खान को गिरफ्तार कर सकती है?

यह ध्यान देने योग्य है कि पाकिस्तानी कानून प्रवर्तन एजेंसियों का भारत में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। पाकिस्तान में सलमान खान को आतंकवादी घोषित करने से उन्हें भारतीय क्षेत्र में उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार नहीं मिल जाता।

अगर पाकिस्तान सलमान खान के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करता है, तो उसे प्रत्यर्पण संधि या पारस्परिक कानूनी सहायता संधि के ज़रिए मदद लेनी होगी। हालाँकि, भारत और पाकिस्तान के बीच कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है, और यही वजह है कि दोनों देशों के बीच संबंधों में इस तरह का सहयोग लगभग असंभव है।

अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है?

अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार, सीमा पार से गिरफ्तारियाँ केवल इंटरपोल रेड नोटिस जैसे आधिकारिक कानूनी तंत्रों के माध्यम से ही की जा सकती हैं। गिरफ़्तारियाँ केवल आतंकवाद या युद्ध अपराध जैसे गंभीर वैश्विक अपराधों से जुड़े मामलों में ही की जा सकती हैं। इसके अलावा, कोई भी कार्रवाई करने से पहले विश्वसनीय सबूत पेश किए जाने चाहिए। सलमान खान के मामले में, पाकिस्तान का बयान केवल एक बयान पर आधारित है, किसी आपराधिक गतिविधि पर नहीं।