Prabhat Vaibhav,Digital Desk : घने कोहरे और कड़ाके की ठंड में, ट्रेनों का देरी से चलना या यात्रियों का ट्रेन छूट जाना आम समस्या है। ऐसे में यात्रियों के मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि उनके टिकटों का क्या होगा? क्या उन्हें टिकट का रिफंड मिलेगा या वे उसी टिकट से किसी दूसरी ट्रेन में यात्रा कर पाएंगे? अगर आप भी ऐसी ही स्थिति में हैं, तो कोई भी जल्दबाजी वाला फैसला लेने से पहले रेलवे के नियमों को अच्छी तरह जान लेना जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी आपको भारी जुर्माने और कानूनी मुसीबत में डाल सकती है।
क्या आप सामान्य टिकट होने पर दूसरी ट्रेन पकड़ सकते हैं?
यदि आपके पास सामान्य श्रेणी का टिकट है, तो आपको कुछ राहत मिल सकती है। आप उसी श्रेणी की किसी अन्य ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं, बशर्ते टिकट की वैधता समाप्त न हुई हो, जो आमतौर पर तीन घंटे या पहली उपलब्ध ट्रेन के आने तक होती है। हालांकि, यदि आप किसी अन्य श्रेणी में यात्रा करते हैं, तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
किन ट्रेनों में सामान्य टिकट मान्य नहीं होते हैं?
मेल, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, राजधानी, शताब्दी और वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों में सामान्य टिकट मान्य नहीं होते हैं। यदि आप इन ट्रेनों में सामान्य टिकट से यात्रा करते हैं, तो ट्रेन तकनीशियन आपको बिना टिकट यात्री मानकर भारी जुर्माना लगा सकते हैं।
यदि आपके पास आरक्षित टिकट है और आपकी ट्रेन छूट जाती है तो क्या करें?
यात्रियों के लिए सबसे आम दुविधा यह होती है कि अगर उनकी सीट पक्की होने के बावजूद ट्रेन छूट जाए तो क्या करें। अगर आपके पास आरक्षित टिकट है और ट्रेन छूट जाती है, तो आप उसी टिकट से दूसरी ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते। अगर चेकिंग के दौरान आप पकड़े जाते हैं, तो ट्रेन परिवहन अधिकारी आपको बिना टिकट का यात्री मानकर आपसे पूरे टिकट की कीमत या उससे अधिक का जुर्माना वसूल सकते हैं।
जुर्माना न भरने पर क्या हो सकता है?
रेलवे नियमों के अनुसार, जुर्माना न भरने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कुछ मामलों में कारावास भी हो सकता है। यदि यात्री जुर्माना भरने से इनकार करता है या बहस करता है, तो उसे रेलवे पुलिस (आरपीएफ) के हवाले किया जा सकता है। यदि आपकी आरक्षित ट्रेन छूट गई है, तो सबसे अच्छा और सुरक्षित तरीका यह है कि आप किसी दूसरी ट्रेन के लिए नया टिकट बुक करें या रिफंड नियमों के अनुसार समय पर रिफंड के लिए आवेदन करें।
अगर आपकी ट्रेन छूट जाए तो क्या आपको रिफंड मिलेगा?
यदि आपकी ट्रेन छूट गई है, तो आपको तुरंत टीडीआर (टिकट जमा रसीद) जमा करनी चाहिए। ट्रेन छूटने के बाद रिफंड प्राप्त करना आमतौर पर मुश्किल होता है, लेकिन यदि ट्रेन तीन घंटे से अधिक लेट है और आपने यात्रा नहीं की है, तो आप पूर्ण रिफंड का दावा कर सकते हैं।
क्या आप अगले स्टेशन से ट्रेन पकड़ सकते हैं?
एक विशेष नियम यह भी है कि यदि आपकी ट्रेन छूट जाती है, तो ट्रेन ट्रेन ऑपरेटर अगले दो स्टेशनों के लिए आपकी सीट किसी और को आवंटित नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि यदि आप अगले मुख्य स्टेशन पर टैक्सी से ट्रेन पकड़ते हैं, तो आपकी सीट आरक्षित रहेगी।




