
Prabhat Vaibhav,Digital Desk : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मिलावटी खाद्य पदार्थों पर सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) ने लखनऊ के सात प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की है। इन दुकानों और कंपनियों पर जुर्माना तो पहले ही लगाया गया था, लेकिन बार-बार नोटिस देने के बावजूद उन्होंने जुर्माना जमा नहीं किया। इसके चलते अब इन प्रतिष्ठानों के फूड लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं।
इन प्रतिष्ठानों से लिए गए खाद्य उत्पादों के सैंपल जांच में फेल हो गए थे। इनमें आलू कचरी, नमक, हींग जैसे रोजमर्रा के खाद्य उत्पाद शामिल थे। प्रयोगशाला की रिपोर्ट में गुणवत्ता मानकों पर खरे न उतरने के कारण कोर्ट ने इन पर जुर्माना लगाया था। लेकिन जुर्माना न भरने पर प्रशासन ने उनके फूड लाइसेंस को निलंबित करने का आदेश दिया।
जिन प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई हुई है, उनमें मोनिका गृह उद्योग (चिनहट), अनिल इंटरप्राइजेज (कुर्सी रोड), राहुल ट्रेडर्स (इंदिरानगर), स्पेंसर स्टोर (एलडीए रोड व इश्वरीपुरी इंदिरानगर) शामिल हैं। इन पर 45,000 से 65,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया गया था, जो अब तक जमा नहीं हुआ।
एडीएम पूर्वी अमित कुमार की अदालत ने सभी प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबन का आदेश जारी किया है और कहा है कि जब तक बकाया राशि जमा नहीं होती, तब तक इन प्रतिष्ठानों पर खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक रहेगी। प्रशासन ने वसूली के लिए RC (रिकवरी सर्टिफिकेट) भी जारी किया है। तहसील की टीमें अब इनसे जुर्माना वसूलेंगी।
यह कार्रवाई न केवल प्रशासन की सख्ती को दर्शाती है, बल्कि आम लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए एक सशक्त संदेश भी है।