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Prabhat Vaibhav,Digital Desk : बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने 2025 में नगर पालिका संपत्ति कर प्रोत्साहन योजना लागू कर दी है। यह योजना 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत शहरी क्षेत्र के संपत्ति कर बकायेदारों को राहत दी गई है।

जो शहरी होल्डिंग टैक्स बकायेदार लंबे समय से टैक्स जमा नहीं कर पाए हैं, वे इस योजना के तहत बिना ब्याज और जुर्माने के अपने बकाया कर जमा कर सकते हैं।

नगर परिषद लखीसराय के कार्यपालक पदाधिकारी डॉ. रमन कुमार ने पूरे शहर में इस योजना का प्रचार-प्रसार शुरू कर दिया है। उन्होंने चौक-चौराहों पर होर्डिंग लगवा कर लोगों को जागरूक किया है और बकायेदारों से इस लाभकारी योजना का लाभ उठाने की अपील की है।

डेढ़ करोड़ से अधिक बकाया

नगर परिषद लखीसराय में 2006 में पहली बार होल्डिंग सर्वे कराया गया था। इस दौरान 20,000 से अधिक होल्डिंग धारियों को चिह्नित किया गया। लेकिन शहर में होल्डिंग टैक्स की वसूली लंबे समय तक बहुत कम रही।

आज भी डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक टैक्स बकाया है। ऐसे तीन-चार हजार लोग हैं जिन्होंने 2006 से अब तक एक बार भी टैक्स जमा नहीं किया।

नगर परिषद के सभापति अरविंद पासवान के प्रयास से दो साल पहले इस जिम्मेदारी को स्पेरो सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सौंपी गई।

ऑनलाइन प्रक्रिया और सुधार

स्पेरो सॉफ्टेक के आने के बाद होल्डिंग टैक्स की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई। इससे राजस्व में काफी वृद्धि हुई।

कंपनी को नप कार्यालय से 12,000 होल्डिंग धारियों का डाटा मिला, जिसमें से 10,000 से अधिक होल्डिंग धारियों का डाटा अपडेट कर लिया गया। साथ ही शहर में नया होल्डिंग सर्वे भी किया जा रहा है।

बकायेदारों के लिए योजना का लाभ

विभाग ने 31 मार्च 2026 तक के लिए बकायेदारों को बड़ी छूट दी है। कोई भी ब्याज या जुर्माने का भुगतान किए बिना अपने बकाया कर जमा कर सकता है।

चालू वर्ष में अब तक लगभग 90 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हो चुका है। बकायेदारों की सूची तैयार कर उन्हें योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

— विकास कुमार, प्रोजेक्ट इंचार्ज, स्पेरो सॉफ्टेक कंपनी