नई दिल्ली। आए दिन लाखों की संख्या में लोग ट्रेन का सफर करते हैं। ट्रेन के स्लीपर और एसी कोच में सफर करने के लिए आपको पहले से ही रिजर्वेशन करना पड़ता है तभी आप यात्रा कर सकते हैं। कई लोग टिकट काउंटर से टिकट प्राप्त करते हैं तो कई लोग आईआरसीटीसी की वेबसाइट से अपना रिजर्वेशन करते हैं लेकिन कई बार ऐसे मामले भी देखने को मिल जाते हैं कि लोगों की टिकट यात्रा के दौरान ही कहीं खो जाती है। ऐसे में ये जानना आवश्यक हो जाता है कि अगर कभी ट्रेन का टिकट गुम हो जाए तो आप कैसे यात्रा कर सकते हैं? आप यात्रा कर भी पाएंगे या नहीं? तो आइये जानते हैं इस बारे में क्या कहता है रेलवे का नियम।
दरअसल, ट्रेन का सफर करने के लिए टिकट लेना जरूरी होता है, लेकिन अगर अपने टिकट लिया है और अगर वह गुम हो गया है या फिर आप कहीं भूल गए हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में भी आप अपनी यात्रा कर सकते हैं। इसको लेकर रेलवे का एक नियम है, जो आपको ट्रेन में सफर करने की परमिशन देता है। रेलवे के नियम के मुताबिक टिकट गुम होने पर आपको नया टिकट 50 रुपये जुर्माने के साथ लेना पड़ेगा होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप पर बिना टिकट यात्रा करने के लिए जुर्माना लगेगा।
अब जब आपको पता चल गया है कि आपका ट्रेन टिकट कहीं गुम हो गया है तो आप टीटीई से मिलकर नया टिकट ले सकते हैं। आपको टीटीई को अपनी पूरी बात बतानी होगी और बदले में वो आपका नया टिकट बना देगा।
नया टिकट बनवाते समय आप टीटीई से अपना स्टेशन बदलवा भी सकते हैं।उदाहरण के लिए अगर आप दिल्ली से वाराणसी तक की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन आपको इससे आगे भी जाना है तो फिर वहां तक का भी टिकट बनवा सकते हैं जहां आपको जाना है।