उत्तराखंड हुकूमत ने कोविड-19 कर्फ्यू और बढ़ा दिया है। अब राज्य में कर्फ्यू की बंदिशें 19 अक्तूबर तक लागू रहेंगी। गाइडलाइन में चारधाम यात्रा और प्राइमरी तक के स्कूलों को खोलने को लेकर ये साफ किया गया है कि उनकी अलग-अलग कोरोना नियमों का पालन सभी जनपदों को सुनिश्चित करना होगा।
मुख्य सचिव एवं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अफसर डॉ. सुखबीर सिंह संधू ने कोरोना नियमों के संबंध में सोमवार को नई गाइडलाइन जारी कर दी। गाइडलाइन में इस बार भी कोई नई राहत नहीं दी गई है।
गाइडलाइन के अंतर्गत वेडिंग हॉल की क्षमता के आधे लोग विवाह समारोह में शामिल हो पाएंगे, लेकिन इसके लिए भी जिला प्रशासन से इजाजत लेना जरूरी होगा। साथ ही कोविड-19 की जांच रिपोर्ट दिखानी होगी।
देवभूमि में नाइट लॉकडाउन जारी रहेगा। मार्केटें सवेरे आठ बजे से रात नौ बजे तक खुलेंगी। नगरीय क्षेत्रों में स्थित होटल रेस्तरां, भोजनालय व ढाबे रात दस बजे से प्रातःकाल 6 बजे तक बंद रहेंगे।