Haldwani riot updates : हल्द्वानी दंगा के मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक की जमानत खारिज

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नैनीताल। हाई कोर्ट ने हल्द्वानी दंगा के मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक की जमानत याचिका खारिज कर दी है।कोर्ट ने जमानत याचिका को निरस्त करते हुए कहा कि वे निचली कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन करें। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि निचली कोर्ट चार्ज शीट व अन्य का अवलोकन करके निर्णय पारित करें।

मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार 8 फरवरी 2024 को हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन व पुलिस की टीम पर आरोपित, अन्य अतिक्रमणकारियों व कई अन्य लोगों ने पथराव, आगजनी और गोलीबारी की थी। दंगे के दौरान लाेगाें ने कई गाड़ियों सहित थाने को घेरकर गोलीबारी की थी, जिसमें कई लोगों की मौके पर मौत हो गई और 100 से अधिक लोग घायल हुए।

पुलिस की जांच के बाद पुलिस ने 100 से अधिक दंगाइयाें को गिरफ्तार किया था, जिसमें से एक आरोपित याचिकाकर्ता भी था। याचिकाकर्ता की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में कहा कि जिस दिन यह घटना हुई थी, वे वहां न होकर दिल्ली में थे। उन्हें वेबजह फंसाकर झूठा मुकदमा दर्ज कर किया गया है। याचिकाकर्ता ने जमानत देने के लिए हाई काेर्ट में याचिका दायर की गई। अतिक्रमण करने के मामले में उसे एकलपीठ से जमानत मिल चुकी है।

हाई काेर्ट बेंच ने इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसे काेर्ट ने आज खारिज करदी। हाई काेर्ट में जमानत की पैरवी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने की।
 

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