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Imran Khan को प्रधानमंत्री पद से हटा गया, फिर भी बनें रह सकते है पीएम, जानें कैसे!

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इस्लामाबाद, 4 अप्रैल | राष्ट्रपति द्वारा नेशनल असेंबली को भंग किए जाने के बाद इमरान खान (Imran Khan) को रविवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया। हालांकि एक रिपोर्ट में बताया गया कि, पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 224 के तहत, वह एक कार्यवाहक प्रधान मंत्री की नियुक्ति तक 15 दिनों के लिए प्रधान मंत्री के रूप में जारी रह सकता है. लेकिन उन्हें निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा जो सरकार का एक निर्वाचित प्रमुख कर सकता है।

Imran Khan

कैबिनेट डिवीजन की एक अधिसूचना में कहा गया है: “पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा नेशनल असेंबली के विघटन के परिणामस्वरूप, पाकिस्तान के इस्लामी गणराज्य के संविधान के अनुच्छेद 58 (1) के साथ पढ़े गए अनुच्छेद 58 (1) के अनुसार, मंत्रालय के माध्यम से संसदीय मामलों के एसआरओ नंबर 487(1)/2022, दिनांक 3 अप्रैल, 2022, इमरान अहमद खान नियाज़ी ने तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान के प्रधान मंत्री का पद धारण करना बंद कर दिया।”.

नए चुनाव की मांग की

हालाँकि, अभी भी इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है कि एक कार्यवाहक प्रधान मंत्री को प्रधान मंत्री के रूप में कैसे नियुक्त किया जाएगा और नियुक्ति करने वाले विपक्ष के नेता, नेशनल असेंबली के भंग होने के बाद अब पद पर नहीं हैं। वहीँ बता दें कि बड़ी घटनाक्रम से भरे दिन के कुछ घंटे बाद डी-नोटिफिकेशन आता है क्योंकि अब पूर्व डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने अविश्वास प्रस्ताव को “असंवैधानिक” के रूप में खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि यह “विदेशी शक्तियों” द्वारा समर्थित था।

ज्ञात हो कि अविश्वास प्रस्ताव के खारिज होने के बाद, राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने पूर्व प्रधानमंत्री की सलाह पर नेशनल असेंबली को भंग कर दिया। वहीँ इमरान खान ने सत्र के स्थगन के तुरंत बाद राष्ट्र को संबोधित करते हुए – नए चुनाव की मांग की और पाकिस्तानियों को चुनावों के लिए तैयार रहने के लिए कहा क्योंकि विपक्ष ने प्रस्ताव को “असंवैधानिक” के रूप में खारिज करने के सरकार के कार्य पर हमला किया।

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