indianrailinfo : रेलवे के विकास में भू-अर्जन, उचित मुआवजा और न्याय से होगा समाधान!

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रेलवे परियोजनाओं की अग्रणी बातें अनिल सुचारी कमिश्नर के द्वारा मंगलवार को की गई समीक्षा में उठाई गई हैं। इस समीक्षा में उन्होंने भू अर्जन की बाधाओं को दूर करने के लिए उचित मुआवजा प्रदान करने की मांग की है। इस प्रक्रिया के माध्यम से रेलवे के अधिकारियों और राजस्व विभाग के अधिकारियों के मिलकर समाधान निकालने की दिशा में कदम उठाया गया है।

ललितपुर-सिंगरौली रेलवे लाइन की उच्च प्राथमिकता
समीक्षा में अभिवृद्धि की गई जोरदार बात यह है कि ललितपुर-सिंगरौली रेलवे लाइन का निर्माण शासन की उच्च प्राथमिकता के रूप में देखा गया है। इस लाइन के निर्माण से क्षेत्र के विकास में बड़ी तेजी आ सकती है। इसलिए, सभी कलेक्टरों को भू अर्जन के प्रकरणों को निराकरण के लिए प्रत्येक टीएल बैठक में समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं।

सही मुआवजा प्रदान करने का निर्देश
इस समीक्षा में दिये गए निर्देशों के अनुसार, रेलवे परियोजना से प्रभावित हर भूमि स्वामी को उचित मुआवजा प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी निर्माण कार्य में बाधा नहीं आती है और सभी बाधाओं को कठोरता से निपटा जाए।

कार्रवाई के निर्देश
कमिश्नर ने सीधी और सिंगरौली जिलों में धारा 11 के कार्यवाही के संबंध में भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इन प्रकरणों में धारा 19 के प्रकाशन की कार्यवाही 15 जनवरी तक होनी चाहिए। सीधी और सिंगरौली कलेक्टरों को इन प्रकरणों की सत्यापन का कार्यक्रम बनाने और राजस्व अधिकारियों की ड्यूटी तय करने के निर्देश दिए गए हैं।

रीवा, सतना और सीधी में समाधान
रीवा जिले में रेलवे परियोजना का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इस बारे में एसडीएम हुजूर ने बताया कि सभी प्रभावित 597 किसानों के बैंक खातों में मुआवजा राशि का वितरण जल्दी से जल्दी होगा। साथ ही, सीधी जिले में भी रेलवे के अधिकारियों के सम्मुख भू अर्जन के समाधान हेतु निर्देश दिए गए हैं।

सभी जिलों में निर्माण कार्य में कोई रुकावट नहीं
कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को रेलवे के अधिकारियों द्वारा निर्माण कार्यों में बाधा डालने वालों पर कठोर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है। इस समीक्षा में अधिकारियों के बीच समन्वय और निर्णय का माहौल तैयार किया गया है ताकि सभी प्रकार की अवरोधित समस्याओं का समाधान निकाला जा सके।

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