राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के संरक्षण में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून द्वारा 11 दिसम्बर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
जिसमें सभी न्यायालय जिला मुख्यालय देहरादून, विकासनगर, ऋषिकेश, डोईवाला और चकराता में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
इस कोर्ट में फौजदारी के शमनीय मामले, व्यवहारिक और कुटुंब न्यायालयों के मामले, धारा 138 एनआई एक्ट संबंधित मामले, बैंक और ऋण वसूली से संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर संबंधित मामले, दीवानी, राजस्व और श्रम संबंधित वाद, भूमि अर्जन के वाद, विद्युत, जलकर बिलों के मामले, राजस्व संबंधित वाद, वेतन भत्ते आदि से रिलेटेड वाद समेत अन्य मामले जो सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किए जा सकते हैं, उसका निपटारा किया जाएगा।
कोर्ट में आगामी दस दिसम्बर तक ऑनलाइन या फिर वकील के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। सिविल जज और उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव नेहा कुशवाहा ने बताया लोक अदालत में कोई फाइनल निर्णय होता है तो उसकी कोई अपील नहीं होती। वो फैसला दोनों पक्षों पर बाध्य होता है। उसके बाद कोई भी पक्ष मुकर नहीं सकता। इस कोर्ट से वक्त बचता है। साथ ही पक्षकारों की फीस भी बचती है, इसलिए लोक अदालत जनता के लिए बहुत लाभदायक है।