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दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को झटका, गिरफ्तारी को सही बताते हुए HC ने दी नसीहत

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नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका मंगलवार को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने आम आप संयोजक की याचिका पर अपना फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस याचिका में जमानत नहीं, बल्कि गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती दी गई है।

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ईडी के तथ्यों के मुताबिक़ केजरीवाल इस घोटाले की साज़िश में शामिल हैं। केजरीवाल गवाह के बयानों को खारिज नहीं कर सकते है, लेकिन उसे क्रॉस एग्जामिन जरूर कर सकते हैं। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि ईडी ने पर्याप्त सुबूत के आधार पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया है।

न्यायमूर्ति ने केजरीवाल की उस दलील को भी खारिज कर दिया, जिसमें गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाए गए थे। न्यायमूर्ति ने सख्त शब्दों में कहा किट कोर्ट राजनीति का अखाड़ा नहीं है। मुख्यमंत्री समेत सभी के लिए कानून बराबर हैं। आप सूत्रों के मुताबिक़ हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केजरीवाल  बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे।

गौरतलब है कि अरविन्द केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के साथ ही ईडी की हिरासत में भेजे जाने को भी चुनौती दी थी। ईडी की हिरासत के बाद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और वर्तमान में वह तिहाड़ जेल में बंद हैं। बताते चलें कि ईडी ने केजरीवाल को गत 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 
 

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