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Purpose of Right to Information Act : सूचना अधिकार अधिनियम का उद्देश्य कामकाज में पारदर्शिता लाना है : योगेश भट्ट

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गोपेश्वर। राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में सूचना का अधिकार अधिनियम के लिए लोगों में जागरुकता की कमी है। उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य कामकाज में पारदर्शिता लाना है। आयोग का काम सिर्फ अपील सुनना नहीं है, इसकी सार्थकता तभी होगी जब विभागों की कार्यप्रणाली में सुधार होगा।

उन्होंने कहा कि समस्त विभागों में 17 बिंदुओं को स्पष्ट रूप से साइन बोर्ड पर अंकित किया जाना है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम आम जनता के लिए है, जनता को इस एक्ट के बारे में जानकारी देने के लिए जागरुकता अभियान चलाया जाना चाहिए। उन्होंने नगर पालिका गोपेश्वर के अधिशासी अधिकारी को बुलाकर आरटीआई डेस्क के बारे में जानकारी मांगी। इस पर अधिकारी ने बताया कि यहां डेस्क नहीं है।

उन्होंने कार्यालय में अलग से डेस्क तैयार करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि आरटीआई को लेकर लोगों के मन में नेगेटिविटी अधिक है, जिससे इसका दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में आरटीआई की 1500 सूचनाओं पर सुनवाई गतिमान है। प्रतिदिन लगभग 250 सूचनाओं का निस्तारण किया जाता है। पत्रकारों ने राज्य सूचना आयुक्त का स्मृति स्वागत भी किया गया।

पत्रकार रजपाल बिष्ट, क्रांति भट्ट, शेखर रावत, देवेंद्र रावत, प्रमोद सेमवाल, पुष्कर सिंह, संदीप कुमार, मनोज रावत, राम सिंह राणा आदि ने उन्हें शाॅल ओढ़ाकर सम्मानित किया।

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