High Court फैसले के बाद राहुल गांधी के पास लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए बचा है ये आखिरी रास्ता!

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नई दिल्ली।। अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अब करीब 9 महीने का समय बचा है। ऐसे में आज गुजरात हाईकोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी को मोदी सरनेम को लेकर की गई विवादित टिप्पणी के मामले में बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को सुनाई गई सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

इस फैसले के बाद क्या राहुल गांधी 2024 का चुनाव लड़ पाएंगे? राहुल गांधी की राह कितनी मुश्किल हो गई है। इसी साल अप्रैल में सूरत सेशन कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के अगले दिन ही राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता रद कर दी गई थी। इस फैसले के खिलाफ 25 अप्रैल 2023 को राहुल गांधी की तरफ से गुजरात हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। जिसका फैसला 2 मई को गुजरात हाई कोर्ट ने सुरक्षित कर लिया था। आज उसी केस में फैसला सुना गया है।
 

सूरत कोर्ट के फैसले पर राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट में अपील की थी। अब गुजरात हाईकोर्ट के सजा पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद अब राहुल गांधी के डिविजन बेंच में अपील करने का विकल्प है। राहुल गुजरात हाईकोर्ट के सिंगल जज की बेंच के फैसले को डिवीजन बेंच में चुनौती दे सकते हैं। राहुल के लिए अब सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील का रास्ता भी खुल गया है। गांधी अब सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। 

सुप्रीम कोर्ट अगर मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल को दोषी करार देने के निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा देता है तो उनकी संसद सदस्यता भी बहाल हो सकती है। साथ ही राहुल के 2024 में चुनाव लड़ने की राह भी खुल जाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा है कि वे इस मामले को आगे बढ़ाएंगे। इस बयान का अब एकलौता मतलब यह है कि राहुल गांधी को हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करना होगा। 

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