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Prabhat Vaibhav,Digital Desk : इस योजना के तहत, अनुसूचित जाति के पुरुष या महिला को उच्च जाति के हिंदू  जीवनसाथी से विवाह करने पर 10 लाख रुपये की बड़ी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इस सहायता राशि में से ₹5 लाख आठ वर्षों के लिए सावधि जमा (FD) में जमा किए जाते हैं, जबकि शेष ₹5 लाख सीधे दंपत्ति के संयुक्त बैंक खाते में जमा किए जाते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए, आवेदकों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट पर SSO ID के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

भारतीय समाज में अंतर्जातीय विवाहों को आज भी सामाजिक प्रतिबंधों, पारिवारिक अस्वीकृति और आर्थिक दबाव जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। राजस्थान सरकार ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है ताकि युवा इन कठिनाइयों का सामना करते हुए भयमुक्त वैवाहिक जीवन जी सकें। इस योजना का मुख्य उद्देश्य न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करना है, बल्कि राज्य में सामाजिक समरसता को बढ़ावा देकर जातिगत बाधाओं को तोड़ना भी है। वित्तीय सहायता की यह राशि दोनों पक्षों के बीच समान रूप से साझा की जाती है।

भारतीय समाज में अंतर्जातीय विवाहों को आज भी सामाजिक प्रतिबंधों, पारिवारिक अस्वीकृति और आर्थिक दबाव जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। राजस्थान सरकार ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है ताकि युवा इन कठिनाइयों का सामना करते हुए भयमुक्त वैवाहिक जीवन जी सकें। इस योजना का मुख्य उद्देश्य न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करना है, बल्कि राज्य में सामाजिक समरसता को बढ़ावा देकर जातिगत बाधाओं को तोड़ना भी है। वित्तीय सहायता की यह राशि दोनों पक्षों के बीच समान रूप से साझा की जाती है।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार ने कुछ आवश्यक शर्तें और पात्रता मानदंड निर्धारित किए हैं। आवेदन करने वाले जीवनसाथी में से एक दलित (अनुसूचित जाति) समुदाय से होना चाहिए और राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदन के लिए दोनों जीवनसाथी की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और दंपत्ति की संयुक्त वार्षिक आय ₹2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार ने कुछ आवश्यक शर्तें और पात्रता मानदंड निर्धारित किए हैं। आवेदन करने वाले जीवनसाथी में से एक दलित (अनुसूचित जाति) समुदाय से होना चाहिए और राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदन के लिए दोनों जीवनसाथी की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और दंपत्ति की संयुक्त वार्षिक आय ₹2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

विवाह पूरी तरह से स्वैच्छिक और बिना किसी दबाव के होना चाहिए। यदि धोखाधड़ी पाई जाती है, तो सहायता राशि वापस ले ली जाएगी। यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि आवेदन विवाह के एक महीने के भीतर जमा किया जाना चाहिए। एक विशेष प्रावधान के तहत, यदि विवाह राजस्थान के बाहर होता है, तो दंपत्ति को ₹2.5 लाख की सहायता राशि उपलब्ध है।

विवाह पूरी तरह से स्वैच्छिक और बिना किसी दबाव के होना चाहिए। यदि धोखाधड़ी पाई जाती है, तो सहायता राशि वापस ले ली जाएगी। यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि आवेदन विवाह के एक महीने के भीतर जमा किया जाना चाहिए। एक विशेष प्रावधान के तहत, यदि विवाह राजस्थान के बाहर होता है, तो दंपत्ति को ₹2.5 लाख की सहायता राशि उपलब्ध है।

योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल और ऑनलाइन है। आवेदकों को अपनी SSO आईडी से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा। फिर, नागरिक अनुभाग में जाकर SJMS आवेदन लिंक पर क्लिक करें और खुलने वाले फॉर्म में दंपत्ति की सभी जानकारी सही-सही भरें।

योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल और ऑनलाइन है। आवेदकों को अपनी SSO आईडी से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा। फिर, नागरिक अनुभाग में जाकर SJMS आवेदन लिंक पर क्लिक करें और खुलने वाले फॉर्म में दंपत्ति की सभी जानकारी सही-सही भरें।

आवेदन के साथ, आवश्यक दस्तावेज जैसे वर और वधू दोनों के आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति के पति/पत्नी के लिए), निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार के फोटो, विवाह के फोटो/प्रमाण, गवाहों के पहचान पत्र, पंजीकृत विवाह प्रमाण पत्र, संयुक्त बैंक खाते का विवरण और यह घोषणा कि यह उनकी पहली शादी है, अपलोड करना होगा।

आवेदन के साथ, आवश्यक दस्तावेज जैसे वर और वधू दोनों के आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति के पति/पत्नी के लिए), निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार के फोटो, विवाह के फोटो/प्रमाण, गवाहों के पहचान पत्र, पंजीकृत विवाह प्रमाण पत्र, संयुक्त बैंक खाते का विवरण और यह घोषणा कि यह उनकी पहली शादी है, अपलोड करना होगा।

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