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Court फैसले के बाद कांग्रेस नेता सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती, तैयार की आगे की रणनीति

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अहमदाबाद।। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा भी है कि पार्टी गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। यदि उच्च न्यायालय ने मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले पर रोक लगा दी होती तो राहुल की अयोग्यता को उलट दिया जा सकता था। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका खारिज करने के फैसले को हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।

कर्नाटक के डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने हाईकोर्ट के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि न्याय नहीं हुई है। शिवकुमार ने आगे कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है। फिर भी, पूरा देश और विपक्षी दल राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। राहुल एक महान नेता हैं जो पूरे देश को एकजुट करने के लिए लड़ रहे हैं। न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक ने अपने फैसले में कहा कि राहुल पहले से ही देशभर में 10 आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। 

न्यायमूर्ति ने ये भी कहा कि राहुल को दोषी ठहराने के लिए निचली अदालत का आदेश उचित और कानूनी था। निचली अदालत के फैसले में कुछ बदलने लायक नहीं है। बता दें कि मोदी सरनेम केस में सूरत सेशन कोर्ट ने 23 मार्च 2023 को राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी।

बता दें कि 2019 में कर्नाटक के कोलर में चुनावी रैली में भाषण देते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि सभी चोरों के उपनाम मोदी क्यों होते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ”नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?’ इसके बाद गुजरात बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने सूरत सेशन कोर्ट में इसके विरुद्ध याचिका दायर कर दी। इसी मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि मामले में दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी।

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