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Prabhat Vaibhav,Digital Desk : हरिद्वार जिले के रुड़की स्थित गन्दासपुर ग्राम सभा की ज़मीन पर कथित कब्जे के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को इस मामले की जानकारी दी गई, लेकिन खंडपीठ सरकारी पक्ष के जवाब से संतुष्ट नहीं हुई।

कोर्ट ने अब इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार, 28 नवंबर तय की है। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता को सुरक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश भी जारी किए।

गन्दासपुर की निवासी मुन्नी देवी ने जनहित याचिका दायर कर बताया कि ग्राम सभा की भूमि पर गांव के ही कुछ दबंग लोगों ने वर्षों से कब्जा कर रखा है और उस पर फसलें उगाई जा रही हैं। जबकि यह भूमि ग्राम सभा की है और इस पर किसी भी प्रकार का निजी कब्जा अवैध है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि बरसात के समय जब गंगा नदी उफान पर होती है तो पूरा इलाका जलभराव से प्रभावित होता है और पानी गांव तक पहुंच जाता है। इस समस्या सहित अवैध कब्जे की शिकायत कई बार प्रशासन से की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

मुन्नी देवी का आरोप है कि शिकायत करने पर उनके ऊपर जानलेवा हमले तक कराए गए। उन्होंने कोर्ट से ग्राम सभा की भूमि को कब्जामुक्त कराने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है।