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अपराध: किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाले दोषी को अदालत ने दी 5 साल की सजा

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फिरोजाबाद।। न्यायालय ने बुधवार को एक किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के दोषी को पांच साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर अर्थदंड भी लगाया। शिकोहाबाद थाना क्षेत्र अन्तर्गत 10 मई 2018 को एक 14 वर्षीय किशोरी शौंच को गई थी। उसके बाद वह लौटकर नही आयी।

किशोरी के पिता ने काफी खोजबीन के बाद 14 मई 2018 को बेटी को भगा ले जाने का मुकदमा अंकित राठौर और उसके भाई गोपाल के खिलाफ दर्ज कराया था। पिता का कहना था उसकी बेटी को दोनों भाई भगा ले गये हैं। पुलिस ने विवेचना के बाद अंकित के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो कोर्ट संख्या तृतीय संजय कुमार यादव द्वितीय की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमें की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो कमल सिंह ने बताया कि कई गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अंकित को दोषी माना। न्यायालय ने अंकित को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
 

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