
हल्द्वानी, 8 अप्रैल। तंबाकू नियंत्रण को लेकर प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। शहर में स्कूलों के आसपास खुलेआम चल रही तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर सख्ती दिखाते हुए सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेई ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की। बनभूलपुरा और बरेली रोड क्षेत्र में स्थित 7 दुकानों को सील कर दिया गया, जहां प्रतिबंधित क्षेत्र में धूम्रपान उत्पादों की बिक्री की जा रही थी।
जिला प्रशासन के निर्देश पर शिक्षा विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम के साथ की गई इस कार्रवाई में उन दुकानों को निशाना बनाया गया, जो सरकारी और निजी स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में स्थित थीं। अधिनियम, 2003 के अंतर्गत यह कार्रवाई की गई, जिसके तहत शैक्षणिक संस्थानों के निकट तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है।
कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने दुकानों से सिगरेट, बीड़ी, गुटखा और पान मसाले के पैकेट जब्त किए। सिटी मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी भी शैक्षणिक संस्था के आसपास धूम्रपान उत्पादों की बिक्री होती पाई गई, तो संबंधित दुकानदार को नोटिस दिया जाएगा और यदि इसके बावजूद बिक्री जारी रही, तो प्रशासन सख्त कदम उठाएगा।
उन्होंने यह भी कहा कि यह अभियान अब नियमित रूप से जारी रहेगा और शैक्षणिक वातावरण को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। अधिनियम की धारा 6(क) और 6(ख) के तहत 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पाद बेचना और शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में बिक्री करना दंडनीय अपराध है। प्रशासन की इस कार्रवाई से शहर में हड़कंप मच गया है और अब अन्य दुकानदार भी अलर्ट मोड में आ गए हैं।